The Emigration Act, 1983 27अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 27 · केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
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इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा, जिसे उस सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो।
बशर्ते कि किसी प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराध किए जाने की स्थिति में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि शिकायत ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की ओर से, ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या अभिभावक द्वारा, या यदि ऐसा प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य है, तो उस परिवार के प्रबंधक द्वारा दर्ज की जाती है।
बशर्ते कि किसी प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराध किए जाने की स्थिति में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि शिकायत ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की ओर से, ऐसे प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या अभिभावक द्वारा, या यदि ऐसा प्रवासी या प्रवासी बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य है, तो उस परिवार के प्रबंधक द्वारा दर्ज की जाती है।
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