The Emigration Act, 1983 11अध्याय III · Registration of Recruiting Agents
धारा 11 · पंजीकरण के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकरण हेतु आवेदन पंजीकरण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा तथा उसमें आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता, विश्वसनीयता, वह परिसर जहाँ वह अपना व्यवसाय करना चाहता है, भर्ती हेतु उपलब्ध सुविधाएँ, उसका पूर्ववृत्त (जिसमें यह जानकारी भी शामिल हो कि क्या उसे इस अध्याय के अंतर्गत पहले कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया था और यदि हाँ, तो क्या ऐसा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था) तथा भर्ती का पूर्व अनुभव, यदि कोई हो, और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में ऐसी जानकारी दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है तथा इसके साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान की रसीद तथा उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाला शपथपत्र तथा निर्धारित प्रपत्र में एक वचनपत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह कहा गया हो कि पंजीकरण हेतु आवेदन में या उसके साथ दी गई कोई भी जानकारी किसी भी रूप में झूठी या असत्य पाई जाती है, तो प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय रद्द किया जा सकता है:
बशर्ते कि धारा 14 की उपधारा (6) के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति से इस उपधारा के तहत कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अयोग्यता की अवधि समाप्त न हो जाए।
(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:--
(क) यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है या उसमें निर्धारित विवरणों में से कोई भी विवरण शामिल नहीं है, तो आवेदन आवेदक को लौटा दिया जाए;
(ख) यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है और उसमें निर्धारित विवरण शामिल हैं, तो आवेदक को सूचित करें कि वह आवेदन किए गए प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए पात्र है और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-धारा (3) के तहत, सुरक्षा की राशि निर्धारित करें जो आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी।
(3) पंजीकरण प्राधिकारी, उपधारा (2) के तहत आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की शर्तों और नियमों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, और आवेदक द्वारा भर्ती किए गए किसी भी प्रवासी को भारत वापस भेजने की स्थिति में होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, सुरक्षा राशि (जो किसी भी स्थिति में एक लाख रुपये से कम नहीं होगी) निर्धारित करेगा, जो आवेदक द्वारा प्रदान की जाएगी।
(4) यदि कोई आवेदक उपधारा (3) के अधीन निर्धारित सुरक्षा राशि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उसे उसके द्वारा आवेदन किया गया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर यह अंकित होगा कि उसके द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रस्तुत कर दी गई है।
(5) यदि कोई आवेदक उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन उस अवधि की समाप्ति की तिथि को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत माना जाएगा।
बशर्ते कि धारा 14 की उपधारा (6) के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति से इस उपधारा के तहत कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अयोग्यता की अवधि समाप्त न हो जाए।
(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:--
(क) यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है या उसमें निर्धारित विवरणों में से कोई भी विवरण शामिल नहीं है, तो आवेदन आवेदक को लौटा दिया जाए;
(ख) यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है और उसमें निर्धारित विवरण शामिल हैं, तो आवेदक को सूचित करें कि वह आवेदन किए गए प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए पात्र है और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-धारा (3) के तहत, सुरक्षा की राशि निर्धारित करें जो आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी।
(3) पंजीकरण प्राधिकारी, उपधारा (2) के तहत आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की शर्तों और नियमों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, और आवेदक द्वारा भर्ती किए गए किसी भी प्रवासी को भारत वापस भेजने की स्थिति में होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, सुरक्षा राशि (जो किसी भी स्थिति में एक लाख रुपये से कम नहीं होगी) निर्धारित करेगा, जो आवेदक द्वारा प्रदान की जाएगी।
(4) यदि कोई आवेदक उपधारा (3) के अधीन निर्धारित सुरक्षा राशि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उसे उसके द्वारा आवेदन किया गया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर यह अंकित होगा कि उसके द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रस्तुत कर दी गई है।
(5) यदि कोई आवेदक उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन उस अवधि की समाप्ति की तिथि को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत माना जाएगा।
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