The Emigration Act, 1983 36अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 36 · रिटर्न और रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक भर्ती एजेंट ऐसे रजिस्टर और अन्य अभिलेख रखेगा तथा निर्धारित अधिकारियों को ऐसे आवधिक या अन्य प्रतिफल प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल, पंजीकरण प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण या उत्प्रवासियों के संरक्षक, आदेश द्वारा, किसी भर्ती एजेंट से कोई अन्य रिटर्न या सूचना मंगवा सकते हैं।
(3) उत्प्रवासियों का संरक्षक जनरल, पंजीकरण प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण या उत्प्रवासियों का संरक्षक या उत्प्रवास चेक-पोस्ट का प्रभारी अधिकारी उप-धारा (1) के तहत भर्ती एजेंट द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षण के उद्देश्य से, किसी भी उचित समय पर, भर्ती एजेंट के व्यावसायिक परिसर में प्रवेश कर सकता है।
(2) उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल, पंजीकरण प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण या उत्प्रवासियों के संरक्षक, आदेश द्वारा, किसी भर्ती एजेंट से कोई अन्य रिटर्न या सूचना मंगवा सकते हैं।
(3) उत्प्रवासियों का संरक्षक जनरल, पंजीकरण प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण या उत्प्रवासियों का संरक्षक या उत्प्रवास चेक-पोस्ट का प्रभारी अधिकारी उप-धारा (1) के तहत भर्ती एजेंट द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षण के उद्देश्य से, किसी भी उचित समय पर, भर्ती एजेंट के व्यावसायिक परिसर में प्रवेश कर सकता है।
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