The Emigration Act, 1983 44अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 44 · संसद के समक्ष अधिसूचनाएं और नियम रखे जाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ओ) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, धारा 30, धारा 31 या धारा 32 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और धारा 43 के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, जारी या बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना या नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना या नियम जारी या बनाया नहीं जाना चाहिए, तो अधिसूचना या नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना या नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
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