The Emigration Act, 1983 30अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 30 · आम जनता के हित में किसी भी देश में प्रवास पर रोक लगाने का अधिकार, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ केंद्र सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध या आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी देश में प्रवास को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह अधिसूचना द्वारा उस देश में प्रवास को प्रतिबंधित कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि उप-धारा (1) में उल्लिखित आधार अभी भी मौजूद हैं, तो वह समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस देश में प्रवास को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, जो प्रत्येक अवसर पर छह महीने से अधिक न हो, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि उप-धारा (1) में उल्लिखित आधार अभी भी मौजूद हैं, तो वह समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस देश में प्रवास को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, जो प्रत्येक अवसर पर छह महीने से अधिक न हो, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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