The Emigration Act, 1983 23अध्याय VI · Appeals
धारा 23 · अपीलें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा--
(क) पंजीकरण प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसके पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो या उसे कोई सुरक्षा प्रस्तुत करने या उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किसी शर्त या नियम (जो निर्धारित शर्त या नियम न हो) का पालन करने के लिए कहा गया हो या उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर दिया गया हो या उसका नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया हो; या
(ख) सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसके परमिट के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो या उसे जारी किए गए परमिट में निर्दिष्ट किसी भी नियम या शर्त (जो निर्धारित नियम या शर्त न हो) का पालन करने के लिए कहा गया हो, या उसे जारी किए गए परमिट की वैधता अवधि को निलंबित या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया हो;
(ग) उत्प्रवासियों के संरक्षक का कोई आदेश जिसमें उनके उत्प्रवासन मंजूरी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो; या
(घ) पंजीकरण प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या उत्प्रवासियों के संरक्षक या निर्धारित प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसे इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, या उसके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा की वापसी के दावे को (चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से) जब्त या अस्वीकार कर दिया गया हो;
कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी:
बशर्ते कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) अपील के लिए निर्धारित अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम, 1963 (36 ऑफ 1963) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसके अंतर्गत अवधियों की गणना की जाती है।
(4) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जैसा निर्धारित किया जाए तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति और निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।
(5) अपील के निपटारे की प्रक्रिया (जिसमें मामले को आगे विचार के लिए उस प्राधिकारी को वापस भेजना भी शामिल है जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है) ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा।
(6) इस धारा के अंतर्गत अपील पर दिया गया प्रत्येक आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करने, उसमें संशोधन करने या उसे उलटने का आदेश अंतिम होगा।
(क) पंजीकरण प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसके पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो या उसे कोई सुरक्षा प्रस्तुत करने या उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किसी शर्त या नियम (जो निर्धारित शर्त या नियम न हो) का पालन करने के लिए कहा गया हो या उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर दिया गया हो या उसका नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया हो; या
(ख) सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसके परमिट के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो या उसे जारी किए गए परमिट में निर्दिष्ट किसी भी नियम या शर्त (जो निर्धारित नियम या शर्त न हो) का पालन करने के लिए कहा गया हो, या उसे जारी किए गए परमिट की वैधता अवधि को निलंबित या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया हो;
(ग) उत्प्रवासियों के संरक्षक का कोई आदेश जिसमें उनके उत्प्रवासन मंजूरी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो; या
(घ) पंजीकरण प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या उत्प्रवासियों के संरक्षक या निर्धारित प्राधिकारी का कोई आदेश जिसमें उसे इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, या उसके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा की वापसी के दावे को (चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से) जब्त या अस्वीकार कर दिया गया हो;
कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी:
बशर्ते कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) अपील के लिए निर्धारित अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम, 1963 (36 ऑफ 1963) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसके अंतर्गत अवधियों की गणना की जाती है।
(4) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जैसा निर्धारित किया जाए तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति और निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।
(5) अपील के निपटारे की प्रक्रिया (जिसमें मामले को आगे विचार के लिए उस प्राधिकारी को वापस भेजना भी शामिल है जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है) ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा।
(6) इस धारा के अंतर्गत अपील पर दिया गया प्रत्येक आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करने, उसमें संशोधन करने या उसे उलटने का आदेश अंतिम होगा।
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