The Emigration Act, 1983 10अध्याय III · Registration of Recruiting Agents
धारा 10 · वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति भर्ती एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद कोई भी भर्ती एजेंट पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रमाण पत्र के अधीन और उसके अनुसार ही भर्ती का व्यवसाय प्रारंभ या संचालित करेगा।
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले भर्ती एजेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक माह की अवधि तक ऐसे प्रमाण पत्र के बिना ऐसा व्यवसाय जारी रख सकता है, और यदि उसने उक्त एक माह की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और ऐसा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है तथा उसमें निर्धारित विवरण शामिल हैं, तो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटान तक वह ऐसा कर सकता है।
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले भर्ती एजेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक माह की अवधि तक ऐसे प्रमाण पत्र के बिना ऐसा व्यवसाय जारी रख सकता है, और यदि उसने उक्त एक माह की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और ऐसा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है तथा उसमें निर्धारित विवरण शामिल हैं, तो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के निपटान तक वह ऐसा कर सकता है।
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