The Emigration Act, 1983 19अध्याय IV · Permits for Recruitment by Employers
धारा 19 · कुछ परमिटों का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 15 की उपधारा (2) के तहत अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त कोई भी परमिट तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उसकी प्रमाणित प्रति निर्धारित तरीके से उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल के पास दाखिल न कर दी जाए।
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