The Emigration Act, 1983 18अध्याय IV · Permits for Recruitment by Employers
धारा 18 · परमिट की वैधता अवधि।
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धारा 17 के तहत जारी किया गया परमिट, जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि तक वैध रहेगा, या उन व्यक्तियों की भर्ती पूरी होने तक वैध रहेगा जिनके लिए यह परमिट जारी किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो।
बशर्ते कि यदि परमिट धारक पर्याप्त कारणवश निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी भर्ती पूरी करने में असमर्थ रहा हो, तो निर्धारित प्राधिकारी इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, परमिट की वैधता अवधि को अधिकतम तीन महीने की अवधि तक बढ़ा सकता है।
बशर्ते कि यदि परमिट धारक पर्याप्त कारणवश निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी भर्ती पूरी करने में असमर्थ रहा हो, तो निर्धारित प्राधिकारी इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, परमिट की वैधता अवधि को अधिकतम तीन महीने की अवधि तक बढ़ा सकता है।
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