The Emigration Act, 1983 16अध्याय IV · Permits for Recruitment by Employers
धारा 16 · नियोक्ताओं द्वारा भर्ती भर्ती एजेंट के माध्यम से या परमिट के तहत की जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी नियोक्ता भारत के किसी भी नागरिक को भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर रोजगार के लिए भर्ती नहीं करेगा, सिवाय इसके कि--
(क) इस अधिनियम के तहत ऐसी भर्ती करने के लिए सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से, या
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत इस संबंध में जारी किए गए वैध परमिट के अनुसार।
(क) इस अधिनियम के तहत ऐसी भर्ती करने के लिए सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से, या
(ख) इस अध्याय के अंतर्गत इस संबंध में जारी किए गए वैध परमिट के अनुसार।
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