The Emigration Act, 1983 15अध्याय IV · Permits for Recruitment by Employers
धारा 15 · सक्षम प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल या उस सरकार के किसी अन्य अधिकारी को, जो उत्प्रवासियों के संरक्षक के पद से उच्चतर रैंक का हो, इस अध्याय के अंतर्गत परमिट जारी करने के लिए प्राधिकारी (जिसे इसके बाद सक्षम प्राधिकारी कहा जाएगा) नियुक्त कर सकती है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत के बाहर किसी देश या स्थान में उस सरकार के अधीन कार्यरत हो, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और इस अध्याय के अंतर्गत उन नियोक्ताओं को परमिट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ताकि वे किसी भारतीय नागरिक को ऐसे देश या स्थान में रोजगार के लिए भर्ती कर सकें। ऐसा अधिकृत व्यक्ति इस अध्याय के अंतर्गत उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक परमिट की विधिवत प्रमाणित प्रति उत्प्रवासी संरक्षक को भेजेगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत के बाहर किसी देश या स्थान में उस सरकार के अधीन कार्यरत हो, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और इस अध्याय के अंतर्गत उन नियोक्ताओं को परमिट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ताकि वे किसी भारतीय नागरिक को ऐसे देश या स्थान में रोजगार के लिए भर्ती कर सकें। ऐसा अधिकृत व्यक्ति इस अध्याय के अंतर्गत उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक परमिट की विधिवत प्रमाणित प्रति उत्प्रवासी संरक्षक को भेजेगा।
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