The Emigration Act, 1983 43अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 43 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा की शर्तें और नियम;
(ख) का स्वरूप--
(i) भर्ती का व्यवसाय शुरू करने या चलाने का प्रमाण पत्र, और इसके जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन;
(ii) भारत के बाहर रोजगार के लिए व्यक्तियों की भर्ती हेतु परमिट और उसके जारी करने हेतु आवेदन;
(iii) उत्प्रवासन मंजूरी के लिए आवेदन;
(iv) केंद्रीय सरकार के समक्ष अपील की जाएगी;
(ग) वह तरीका और स्वरूप जिसके द्वारा उत्प्रवासन मंजूरी के रूप में प्राधिकरण दिया जा सकता है;
(घ) प्रमाण पत्र या परमिट या उत्प्रवासन मंजूरी के लिए आवेदन में शामिल की जाने वाली जानकारी;
(ई) इस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न जाँचें किस प्रकार आयोजित की जा सकती हैं;
(f) प्रमाण पत्र या परमिट की शर्तों और नियमों के उचित पालन को सुनिश्चित करने या इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सुरक्षा राशि किस प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी;
(जी) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दस्तावेजों और दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन या प्रमाणीकरण का तरीका;
(h) केंद्र सरकार को दी गई अपील की सुनवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(i) इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और अन्य मामलों के संबंध में देय शुल्क;
(j) वे शुल्क जो एक भर्ती एजेंट किसी प्रवासी से प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वसूल कर सकता है तथा ऐसे शुल्कों की सीमाएँ और पैमाने;
(k) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र, परमिट या उत्प्रवासन मंजूरी जारी की जा सकती है;
(l) इस अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र या परमिट की वैधता अवधि;
(m) इस अधिनियम के तहत परमिट की वैधता अवधि बढ़ाने या सुरक्षा जब्त करने या कोई अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा की मांग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
(n) किसी भी प्रवासी वाहन में प्रदान किए जाने वाले आवास, प्रावधान, चिकित्सा भंडार और कर्मचारी, जीवन रक्षक और स्वच्छता व्यवस्था और प्रवासियों की भलाई, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अन्य प्रावधान और व्यवस्थाएँ तथा वे अभिलेख जो उसमें रखे जाएंगे।
(ओ) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा की शर्तें और नियम;
(ख) का स्वरूप--
(i) भर्ती का व्यवसाय शुरू करने या चलाने का प्रमाण पत्र, और इसके जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन;
(ii) भारत के बाहर रोजगार के लिए व्यक्तियों की भर्ती हेतु परमिट और उसके जारी करने हेतु आवेदन;
(iii) उत्प्रवासन मंजूरी के लिए आवेदन;
(iv) केंद्रीय सरकार के समक्ष अपील की जाएगी;
(ग) वह तरीका और स्वरूप जिसके द्वारा उत्प्रवासन मंजूरी के रूप में प्राधिकरण दिया जा सकता है;
(घ) प्रमाण पत्र या परमिट या उत्प्रवासन मंजूरी के लिए आवेदन में शामिल की जाने वाली जानकारी;
(ई) इस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न जाँचें किस प्रकार आयोजित की जा सकती हैं;
(f) प्रमाण पत्र या परमिट की शर्तों और नियमों के उचित पालन को सुनिश्चित करने या इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सुरक्षा राशि किस प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी;
(जी) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दस्तावेजों और दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन या प्रमाणीकरण का तरीका;
(h) केंद्र सरकार को दी गई अपील की सुनवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(i) इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और अन्य मामलों के संबंध में देय शुल्क;
(j) वे शुल्क जो एक भर्ती एजेंट किसी प्रवासी से प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वसूल कर सकता है तथा ऐसे शुल्कों की सीमाएँ और पैमाने;
(k) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र, परमिट या उत्प्रवासन मंजूरी जारी की जा सकती है;
(l) इस अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र या परमिट की वैधता अवधि;
(m) इस अधिनियम के तहत परमिट की वैधता अवधि बढ़ाने या सुरक्षा जब्त करने या कोई अतिरिक्त सुरक्षा या नई सुरक्षा की मांग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
(n) किसी भी प्रवासी वाहन में प्रदान किए जाने वाले आवास, प्रावधान, चिकित्सा भंडार और कर्मचारी, जीवन रक्षक और स्वच्छता व्यवस्था और प्रवासियों की भलाई, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अन्य प्रावधान और व्यवस्थाएँ तथा वे अभिलेख जो उसमें रखे जाएंगे।
(ओ) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
