IT Act 90अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 90 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) वह इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल करना, जारी करना, अनुदान देना, प्राप्ति या भुगतान किया जाएगा;
(ख) धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों के लिए;
1 * * * * *
(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यदि उसमें दो सदन हों, या यदि विधानमंडल में एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) वह इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल करना, जारी करना, अनुदान देना, प्राप्ति या भुगतान किया जाएगा;
(ख) धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों के लिए;
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(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यदि उसमें दो सदन हों, या यदि विधानमंडल में एक सदन हो, तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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