IT Act 43Aअध्याय IX · Penalties, Compensation and Adjudication
धारा 43A · डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [43ए. डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा। --जहां कोई निगमित निकाय, अपने स्वामित्व वाले, नियंत्रित या संचालित कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना को रखने, उससे निपटने या उसे संभालने में उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने और बनाए रखने में लापरवाही बरतता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति को गलत हानि या गलत लाभ पहुंचाता है, तो ऐसा निगमित निकाय प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) "निगमित निकाय" से तात्पर्य किसी कंपनी से है तथा इसमें वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न फर्म, एकल स्वामित्व या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
(ii) "उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं" से तात्पर्य ऐसी सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं से है जो ऐसी जानकारी को अनधिकृत पहुंच, क्षति, उपयोग, संशोधन, प्रकटीकरण या हानि से बचाने के लिए बनाई गई हों, जैसा कि पक्षों के बीच किसी समझौते में निर्दिष्ट हो या जैसा कि उस समय लागू किसी कानून में निर्दिष्ट हो और ऐसे समझौते या किसी कानून के अभाव में, ऐसी उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है जिन्हें वह उचित समझे;
(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना" से तात्पर्य ऐसी व्यक्तिगत सूचना से है जिसे केंद्र सरकार उचित समझे जाने वाले पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित कर सकती है।]
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) "निगमित निकाय" से तात्पर्य किसी कंपनी से है तथा इसमें वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न फर्म, एकल स्वामित्व या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
(ii) "उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं" से तात्पर्य ऐसी सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं से है जो ऐसी जानकारी को अनधिकृत पहुंच, क्षति, उपयोग, संशोधन, प्रकटीकरण या हानि से बचाने के लिए बनाई गई हों, जैसा कि पक्षों के बीच किसी समझौते में निर्दिष्ट हो या जैसा कि उस समय लागू किसी कानून में निर्दिष्ट हो और ऐसे समझौते या किसी कानून के अभाव में, ऐसी उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है जिन्हें वह उचित समझे;
(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना" से तात्पर्य ऐसी व्यक्तिगत सूचना से है जिसे केंद्र सरकार उचित समझे जाने वाले पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित कर सकती है।]
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