IT Act 44अध्याय IX · Penalties, Compensation and Adjudication
धारा 44 · सूचना, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत ऐसा करने की आवश्यकता है—
(क) नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए उस पर 1 [पंद्रह लाख] रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा;
(ख) विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई रिटर्न दाखिल करने या कोई सूचना, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह प्रत्येक दिन के लिए 2 [पचास हजार] रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा, जिस दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है;
(ग) लेखा-पुस्तकों या अभिलेखों का रखरखाव करने में विफल रहने पर, वह प्रत्येक दिन के लिए 3 [एक लाख] रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा, जिस दौरान यह विफलता जारी रहती है।
(क) नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकारी को कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए उस पर 1 [पंद्रह लाख] रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा;
(ख) विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई रिटर्न दाखिल करने या कोई सूचना, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह प्रत्येक दिन के लिए 2 [पचास हजार] रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा, जिस दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है;
(ग) लेखा-पुस्तकों या अभिलेखों का रखरखाव करने में विफल रहने पर, वह प्रत्येक दिन के लिए 3 [एक लाख] रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा, जिस दौरान यह विफलता जारी रहती है।
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