IT Act 6Aअध्याय III · Electronic Governance
धारा 6A · सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं की डिलीवरी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [6ए. सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का वितरण। --(1) उपयुक्त सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता को सेवाओं के कुशल वितरण के लिए, आदेश द्वारा किसी भी सेवा प्रदाता को कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, रखरखाव और उन्नयन करने तथा ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जिन्हें वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार अधिकृत सेवा प्रदाता में कोई भी व्यक्ति, निजी एजेंसी, निजी कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व वाली फर्म या ऐसा कोई अन्य निकाय या एजेंसी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा संबंधित सेवा क्षेत्र की नीति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
(2) उपयुक्त सरकार उपधारा (1) के अधीन अधिकृत किसी सेवा प्रदाता को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से, ऐसी सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति से, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने के लिए भी अधिकृत कर सकती है।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपयुक्त सरकार सेवा प्रदाताओं को इस धारा के अंतर्गत सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है, भले ही अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अंतर्गत, जिसके तहत सेवा प्रदान की जाती है, सेवा प्रदाताओं द्वारा ई-सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।
(4) उपयुक्त सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले सेवा शुल्कों का पैमाना निर्दिष्ट करेगी:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क निर्धारित कर सकती है।]
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार अधिकृत सेवा प्रदाता में कोई भी व्यक्ति, निजी एजेंसी, निजी कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व वाली फर्म या ऐसा कोई अन्य निकाय या एजेंसी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा संबंधित सेवा क्षेत्र की नीति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
(2) उपयुक्त सरकार उपधारा (1) के अधीन अधिकृत किसी सेवा प्रदाता को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से, ऐसी सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति से, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने के लिए भी अधिकृत कर सकती है।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपयुक्त सरकार सेवा प्रदाताओं को इस धारा के अंतर्गत सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है, भले ही अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अंतर्गत, जिसके तहत सेवा प्रदान की जाती है, सेवा प्रदाताओं द्वारा ई-सेवा शुल्क एकत्र करने, रखने और विनियोजित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।
(4) उपयुक्त सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले सेवा शुल्कों का पैमाना निर्दिष्ट करेगी:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क निर्धारित कर सकती है।]
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