IT Act 67Aअध्याय XI · Offences
धारा 67A · इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है या करवाता है जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण शामिल हो, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक के कारावास और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और दूसरी या उसके बाद की बार दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक के कारावास और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- जुर्माना
- ₹10,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
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