IT Act 81Aअध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 81A · इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम का अनुप्रयोग।
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1 [81ए. इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम का अनुप्रयोग। --(1) इस अधिनियम के प्रावधान, जो उस समय लागू हों, इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर या उनके संबंध में ऐसे संशोधनों और बदलावों के अधीन लागू होंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (26 ऑफ 1881) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
स्पष्टीकरण .-- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक चेक" और "ट्रंकेटेड चेक" शब्दों का वही अर्थ होगा जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (26 ऑफ 1881) की धारा 6 में उन्हें दिया गया है।]
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
स्पष्टीकरण .-- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक चेक" और "ट्रंकेटेड चेक" शब्दों का वही अर्थ होगा जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (26 ऑफ 1881) की धारा 6 में उन्हें दिया गया है।]
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