IT Act 67अध्याय XI · Offences
धारा 67 · इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करवाता है जो कामुक हो या यौन इच्छाओं को उत्तेजित करती हो, या जिसका प्रभाव ऐसा हो कि वह उन व्यक्तियों को भ्रष्ट और दूषित करने की प्रवृत्ति रखती हो जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें निहित या समाहित सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हों, उसे प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और द्वितीय या उसके बाद के दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- जुर्माना
- ₹10,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
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