IT Act 57अध्याय X · The Appellate Tribunal
धारा 57 · अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील।
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57. 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] को अपील । --(1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, इस अधिनियम के तहत नियंत्रक या निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] को अपील कर सकता है।
(2) पक्षकारों की सहमति से निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] में कोई अपील नहीं होगी।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील नियंत्रक या निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी तथा इसके साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
बशर्ते कि 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] उक्त पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकता है।
(5) प्रथम अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित नियंत्रक या निर्णय अधिकारी को भेजेगा।
(6) उपधारा (1) के अधीन 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अपील प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(2) पक्षकारों की सहमति से निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] में कोई अपील नहीं होगी।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील नियंत्रक या निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी तथा इसके साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
बशर्ते कि 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] उक्त पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकता है।
(5) प्रथम अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित नियंत्रक या निर्णय अधिकारी को भेजेगा।
(6) उपधारा (1) के अधीन 1 [अपीलीय न्यायाधिकरण] के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अपील प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
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