IT Act 38अध्याय VII · Electronic Signature Certificates
धारा 38 · डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई प्रमाणन प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है--
(क) जहां ग्राहक या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस संबंध में अनुरोध करता है; या
(ख) ग्राहक की मृत्यु पर; या
(ग) फर्म के विघटन या कंपनी के समापन पर, जहां ग्राहक एक फर्म या कंपनी है।
(2) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणन प्राधिकारी किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय यह हो कि--
(क) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में दर्शाया गया कोई महत्वपूर्ण तथ्य झूठा है या छिपाया गया है;
(ख) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने की एक शर्त पूरी नहीं हुई थी;
(ग) प्रमाणन प्राधिकारी की निजी कुंजी या सुरक्षा प्रणाली से इस प्रकार समझौता किया गया जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता भौतिक रूप से प्रभावित हुई;
(घ) ग्राहक को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, या यदि ग्राहक कोई फर्म या कंपनी है, तो उसका विघटन, परिसमापन या अन्यथा अस्तित्व समाप्त हो गया हो।
(3) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राहक को इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
(4) इस धारा के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रद्द किए जाने पर, प्रमाणन प्राधिकारी इसकी सूचना ग्राहक को देगा।
(क) जहां ग्राहक या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस संबंध में अनुरोध करता है; या
(ख) ग्राहक की मृत्यु पर; या
(ग) फर्म के विघटन या कंपनी के समापन पर, जहां ग्राहक एक फर्म या कंपनी है।
(2) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणन प्राधिकारी किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय यह हो कि--
(क) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में दर्शाया गया कोई महत्वपूर्ण तथ्य झूठा है या छिपाया गया है;
(ख) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने की एक शर्त पूरी नहीं हुई थी;
(ग) प्रमाणन प्राधिकारी की निजी कुंजी या सुरक्षा प्रणाली से इस प्रकार समझौता किया गया जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता भौतिक रूप से प्रभावित हुई;
(घ) ग्राहक को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, या यदि ग्राहक कोई फर्म या कंपनी है, तो उसका विघटन, परिसमापन या अन्यथा अस्तित्व समाप्त हो गया हो।
(3) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राहक को इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
(4) इस धारा के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रद्द किए जाने पर, प्रमाणन प्राधिकारी इसकी सूचना ग्राहक को देगा।
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