IT Act 69Bअध्याय XI · Offences
धारा 69B · साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से यातायात डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [69B. साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफ़िक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति.-- (1) केंद्र सरकार, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर संदूषक की घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार की किसी एजेंसी को किसी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत ट्रैफ़िक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
(2) मध्यस्थ या कंप्यूटर संसाधन का कोई प्रभारी व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत अधिकृत एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर, ऐसी एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि ऑनलाइन पहुंच सक्षम हो सके या ऐसे ट्रैफ़िक डेटा या सूचना उत्पन्न करने, प्रसारित करने, प्राप्त करने या संग्रहीत करने वाले कंप्यूटर संसाधन तक ऑनलाइन पहुंच सुरक्षित और प्रदान की जा सके।
(3) यातायात डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) कोई मध्यस्थ जो जानबूझकर या जानते हुए उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक की कारावास की सजा दी जाएगी या उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) "कंप्यूटर संदूषक" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में दिया गया है;
(ii) "ट्रैफ़िक डेटा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या उस स्थान की पहचान करने वाले या पहचान करने का दावा करने वाले किसी भी डेटा से है, जहाँ से या जिसके लिए संचार प्रेषित किया जाता है या किया जा सकता है, और इसमें संचार का स्रोत, गंतव्य, मार्ग, समय, डेटा, आकार, अवधि या अंतर्निहित सेवा का प्रकार और कोई अन्य जानकारी शामिल है।]
(2) मध्यस्थ या कंप्यूटर संसाधन का कोई प्रभारी व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत अधिकृत एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर, ऐसी एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि ऑनलाइन पहुंच सक्षम हो सके या ऐसे ट्रैफ़िक डेटा या सूचना उत्पन्न करने, प्रसारित करने, प्राप्त करने या संग्रहीत करने वाले कंप्यूटर संसाधन तक ऑनलाइन पहुंच सुरक्षित और प्रदान की जा सके।
(3) यातायात डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) कोई मध्यस्थ जो जानबूझकर या जानते हुए उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक की कारावास की सजा दी जाएगी या उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) "कंप्यूटर संदूषक" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में दिया गया है;
(ii) "ट्रैफ़िक डेटा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क या उस स्थान की पहचान करने वाले या पहचान करने का दावा करने वाले किसी भी डेटा से है, जहाँ से या जिसके लिए संचार प्रेषित किया जाता है या किया जा सकता है, और इसमें संचार का स्रोत, गंतव्य, मार्ग, समय, डेटा, आकार, अवधि या अंतर्निहित सेवा का प्रकार और कोई अन्य जानकारी शामिल है।]
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
