IT Act 12अध्याय IV · Attribution, Acknowledgement and Despatch of Electronic Records
धारा 12 · प्राप्ति की पावती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां प्रवर्तक ने यह निर्धारित नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की स्वीकृति किसी विशेष प्रपत्र में या किसी विशेष विधि द्वारा दी जाए, वहां स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जा सकती है--
(क) प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया कोई भी संचार, चाहे वह स्वचालित हो या किसी अन्य माध्यम से; या
(ख) प्राप्तकर्ता का कोई भी आचरण, जो प्रेषक को यह संकेत देने के लिए पर्याप्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।
(2) जहां प्रवर्तक ने यह शर्त रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख केवल उसके द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, तो जब तक पावती प्राप्त नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं माना जाएगा।
(3) जहां प्रवर्तक ने यह शर्त नहीं रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख केवल ऐसी पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, और प्रवर्तक को निर्दिष्ट या सहमत समय के भीतर या, यदि कोई समय निर्दिष्ट या सहमत नहीं किया गया है, तो उचित समय के भीतर पावती प्राप्त नहीं हुई है, तो प्रवर्तक प्राप्तकर्ता को यह सूचना दे सकता है कि उसे कोई पावती प्राप्त नहीं हुई है और एक उचित समय सीमा निर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर उसे पावती प्राप्त हो जानी चाहिए और यदि उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कोई पावती प्राप्त नहीं होती है, तो वह प्राप्तकर्ता को सूचना देने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसा मान सकता है जैसे कि वह कभी भेजा ही नहीं गया हो।
(क) प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया कोई भी संचार, चाहे वह स्वचालित हो या किसी अन्य माध्यम से; या
(ख) प्राप्तकर्ता का कोई भी आचरण, जो प्रेषक को यह संकेत देने के लिए पर्याप्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।
(2) जहां प्रवर्तक ने यह शर्त रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख केवल उसके द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, तो जब तक पावती प्राप्त नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं माना जाएगा।
(3) जहां प्रवर्तक ने यह शर्त नहीं रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख केवल ऐसी पावती प्राप्त होने पर ही बाध्यकारी होगा, और प्रवर्तक को निर्दिष्ट या सहमत समय के भीतर या, यदि कोई समय निर्दिष्ट या सहमत नहीं किया गया है, तो उचित समय के भीतर पावती प्राप्त नहीं हुई है, तो प्रवर्तक प्राप्तकर्ता को यह सूचना दे सकता है कि उसे कोई पावती प्राप्त नहीं हुई है और एक उचित समय सीमा निर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर उसे पावती प्राप्त हो जानी चाहिए और यदि उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कोई पावती प्राप्त नहीं होती है, तो वह प्राप्तकर्ता को सूचना देने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसा मान सकता है जैसे कि वह कभी भेजा ही नहीं गया हो।
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