CP Act 66अध्याय IV · Consumer Disputes Redressal Commission
धारा 66 · राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी परिवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर, या अन्यथा की यह राय है कि उसमें उपभोक्ताओं का बड़ा हित अंतर्वलित है तो वह, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ को निदेश दे सकेगा।
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