CP Act 39अध्याय IV · Consumer Disputes Redressal Commission
धारा 39 · जिला आयोग के निष्कर्ष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि जिला आयोग संतुष्ट हो कि शिकायत में उल्लिखित वस्तुओं में कोई दोष है या सेवाओं या अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में शिकायत में निहित कोई आरोप या उत्पाद दायित्व के तहत मुआवजे के दावे सिद्ध हो गए हैं, तो वह विपक्षी पक्ष को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने का आदेश जारी करेगा, अर्थात्:--
(क) संबंधित प्रयोगशाला द्वारा इंगित दोष को संबंधित माल से दूर करना;
(ख) माल को उसी प्रकार के नए माल से बदलना जो किसी भी दोष से मुक्त हो;
(ग) शिकायतकर्ता को वह कीमत या, जैसा भी मामला हो, शुल्क वापस करना जो शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, साथ ही उस कीमत या शुल्क पर ऐसा ब्याज भी देना जो तय किया जाए;
(घ) विपक्षी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुई किसी भी हानि या चोट के लिए मुआवजे के रूप में उसके द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना:
बशर्ते कि जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में दंडात्मक हर्जाना देने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे;
(ई) अध्याय VI के अंतर्गत उत्पाद दायित्व कार्रवाई में मुआवजे के रूप में उसके द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना;
(f) संबंधित वस्तुओं में मौजूद दोषों या सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करना;
(जी) अनुचित व्यापार प्रथा या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा को बंद करना और उन्हें न दोहराना;
(h) खतरनाक या असुरक्षित वस्तुओं को बिक्री के लिए पेश न करना;
(i) खतरनाक वस्तुओं को बिक्री के लिए पेश किए जाने से वापस लेना;
(j) खतरनाक वस्तुओं का निर्माण बंद करना और खतरनाक प्रकृति की सेवाएं प्रदान करने से परहेज करना;
(k) यदि उसे यह राय हो कि बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं को हानि या क्षति हुई है जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती है, तो वह ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि इस प्रकार देय न्यूनतम राशि, ऐसे उपभोक्ताओं को बेचे गए दोषपूर्ण माल या प्रदान की गई सेवा के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;
(एल) भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विपक्षी पक्ष के खर्चे पर भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन जारी करना;
(m) पक्षों को पर्याप्त लागत प्रदान करना; और
(n) किसी भी भ्रामक विज्ञापन को जारी करने से रोकना और उससे परहेज करना।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्राप्त कोई भी राशि ऐसे कोष में जमा की जाएगी और ऐसे तरीके से उपयोग की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(3) अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा संचालित किसी भी कार्यवाही में यदि वे किसी बिंदु या बिंदुओं पर असहमत हों, तो वे उन बिंदुओं को बताएंगे जिन पर वे असहमत हैं और ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए इसे किसी अन्य सदस्य को भेजेंगे और बहुमत की राय जिला आयोग का आदेश होगी:
बशर्ते कि दूसरा सदस्य उसे सौंपे गए ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी राय देगा।
(4) उपधारा (1) के अंतर्गत जिला आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष और कार्यवाही संचालित करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर होंगे:
बशर्ते कि जहां उपधारा (3) के तहत बहुमत की राय के अनुसार आदेश दिया जाता है, तो ऐसे आदेश पर दूसरे सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
(क) संबंधित प्रयोगशाला द्वारा इंगित दोष को संबंधित माल से दूर करना;
(ख) माल को उसी प्रकार के नए माल से बदलना जो किसी भी दोष से मुक्त हो;
(ग) शिकायतकर्ता को वह कीमत या, जैसा भी मामला हो, शुल्क वापस करना जो शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो, साथ ही उस कीमत या शुल्क पर ऐसा ब्याज भी देना जो तय किया जाए;
(घ) विपक्षी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुई किसी भी हानि या चोट के लिए मुआवजे के रूप में उसके द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना:
बशर्ते कि जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में दंडात्मक हर्जाना देने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे;
(ई) अध्याय VI के अंतर्गत उत्पाद दायित्व कार्रवाई में मुआवजे के रूप में उसके द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना;
(f) संबंधित वस्तुओं में मौजूद दोषों या सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करना;
(जी) अनुचित व्यापार प्रथा या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा को बंद करना और उन्हें न दोहराना;
(h) खतरनाक या असुरक्षित वस्तुओं को बिक्री के लिए पेश न करना;
(i) खतरनाक वस्तुओं को बिक्री के लिए पेश किए जाने से वापस लेना;
(j) खतरनाक वस्तुओं का निर्माण बंद करना और खतरनाक प्रकृति की सेवाएं प्रदान करने से परहेज करना;
(k) यदि उसे यह राय हो कि बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं को हानि या क्षति हुई है जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती है, तो वह ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो उसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है:
बशर्ते कि इस प्रकार देय न्यूनतम राशि, ऐसे उपभोक्ताओं को बेचे गए दोषपूर्ण माल या प्रदान की गई सेवा के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;
(एल) भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विपक्षी पक्ष के खर्चे पर भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन जारी करना;
(m) पक्षों को पर्याप्त लागत प्रदान करना; और
(n) किसी भी भ्रामक विज्ञापन को जारी करने से रोकना और उससे परहेज करना।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्राप्त कोई भी राशि ऐसे कोष में जमा की जाएगी और ऐसे तरीके से उपयोग की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(3) अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा संचालित किसी भी कार्यवाही में यदि वे किसी बिंदु या बिंदुओं पर असहमत हों, तो वे उन बिंदुओं को बताएंगे जिन पर वे असहमत हैं और ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए इसे किसी अन्य सदस्य को भेजेंगे और बहुमत की राय जिला आयोग का आदेश होगी:
बशर्ते कि दूसरा सदस्य उसे सौंपे गए ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी राय देगा।
(4) उपधारा (1) के अंतर्गत जिला आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष और कार्यवाही संचालित करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर होंगे:
बशर्ते कि जहां उपधारा (3) के तहत बहुमत की राय के अनुसार आदेश दिया जाता है, तो ऐसे आदेश पर दूसरे सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
