CP Act 55अध्याय IV · Consumer Disputes Redressal Commission
धारा 55 · राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, पद त्याग, हटाए जाने और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी:
परंतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं किंतु ऐसी अवधि, ऐसी तारीख से, जिसको अपना पदग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:
परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण नहीं करेगा जो,
(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी;
(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगी।
(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा।
परंतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं किंतु ऐसी अवधि, ऐसी तारीख से, जिसको अपना पदग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:
परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण नहीं करेगा जो,
(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी;
(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगी।
(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा।
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