CP Act 6अध्याय II · Consumer Protection Councils.
धारा 6 · राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी, ऐसे राज्य के लिए एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी, जिसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाएगा।
(2) राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे;
(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की ऐसी संख्या, जो दस से अधिक न हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाए।
(3) राज्य परिषद आवश्यकतानुसार बैठक करेगी, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।
(4) राज्य परिषद अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाने वाले समय और स्थान पर बैठक करेगी तथा अपने कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे;
(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ग) अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की ऐसी संख्या, जो दस से अधिक न हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाए।
(3) राज्य परिषद आवश्यकतानुसार बैठक करेगी, लेकिन वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।
(4) राज्य परिषद अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाने वाले समय और स्थान पर बैठक करेगी तथा अपने कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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