CP Act 13अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 13 · केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, विशेषज्ञों, पेशेवरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार केंद्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत उसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध कराएगी।
(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) केंद्रीय प्राधिकरण, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या को नियुक्त कर सकता है जो ईमानदारी और योग्यता रखते हों और उपभोक्ता अधिकार एवं कल्याण, उपभोक्ता नीति, कानून, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हों, जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यक समझता हो।
(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) केंद्रीय प्राधिकरण, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या को नियुक्त कर सकता है जो ईमानदारी और योग्यता रखते हों और उपभोक्ता अधिकार एवं कल्याण, उपभोक्ता नीति, कानून, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हों, जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यक समझता हो।
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