CP Act 27अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 27 · वार्षिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष, निर्धारित प्रपत्र, तरीके और समय पर, पूर्व वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और निर्देशित अन्य रिपोर्टें एवं विवरण तैयार करेगा, और ऐसी रिपोर्टों एवं विवरणों की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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