CP Act 18अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 18 · केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय प्राधिकरण करेगा--
(क) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और लागू करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना;
(ख) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न न हो;
(ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले जो झूठा या भ्रामक हो।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय प्राधिकरण उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य के लिए,--
(क) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करना या करवाना, चाहे स्वतः संज्ञान से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्र सरकार के निर्देशों पर;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, जैसा भी मामला हो, शिकायतें दर्ज करना;
(ग) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के किसी भी आरोप के संबंध में जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;
(घ) उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों और उनके उपभोग में बाधा डालने वाले कारकों की समीक्षा करना, जिसमें किसी अन्य कानून के तहत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय शामिल हैं, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
(ई) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना;
(f) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;
(जी) उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे बढ़ावा देना;
(h) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना;
(i) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, आवश्यक होने पर, ऐसी वस्तुओं में अद्वितीय और सार्वभौमिक वस्तु पहचानकर्ताओं के उपयोग को अनिवार्य करना;
(j) खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं या सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करना;
(k) केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह देना;
(एल) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।
(क) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और लागू करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना;
(ख) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न न हो;
(ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले जो झूठा या भ्रामक हो।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय प्राधिकरण उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य के लिए,--
(क) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करना या करवाना, चाहे स्वतः संज्ञान से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्र सरकार के निर्देशों पर;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, जैसा भी मामला हो, शिकायतें दर्ज करना;
(ग) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के किसी भी आरोप के संबंध में जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;
(घ) उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों और उनके उपभोग में बाधा डालने वाले कारकों की समीक्षा करना, जिसमें किसी अन्य कानून के तहत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय शामिल हैं, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
(ई) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना;
(f) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;
(जी) उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे बढ़ावा देना;
(h) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना;
(i) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, आवश्यक होने पर, ऐसी वस्तुओं में अद्वितीय और सार्वभौमिक वस्तु पहचानकर्ताओं के उपयोग को अनिवार्य करना;
(j) खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं या सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करना;
(k) केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह देना;
(एल) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।
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