CP Act 16अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 16 · जिला कलेक्टर की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जिला कलेक्टर (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) केंद्रीय प्राधिकरण या क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त द्वारा उन्हें भेजी गई शिकायत या संदर्भ पर, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों की जांच या छानबीन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय प्राधिकरण या क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।
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