CP Act 104अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 104 · नियम बनाने का केंद्रीय प्राधिकरण का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अधीन विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया और ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या;
(ख) धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के व्यवसाय संचालन और व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया;
(ग) वह प्रपत्र, तरीका और समय जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा की गई पूछताछ या जांच धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी; और
(घ) ऐसा कोई अन्य मामला जिसके लिए विनियमन द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अधीन विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया और ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या;
(ख) धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के व्यवसाय संचालन और व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया;
(ग) वह प्रपत्र, तरीका और समय जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा की गई पूछताछ या जांच धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी; और
(घ) ऐसा कोई अन्य मामला जिसके लिए विनियमन द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
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