CP Act 23अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 23 · किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या निकाय को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नामित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो, अधिसूचना द्वारा किसी वैधानिक प्राधिकरण या निकाय को धारा 10 में निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्यों को करने के लिए नामित कर सकती है।
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