CP Act 23अध्याय III · Central Consumer Protection Authority

धारा 23 · किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या निकाय को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नामित करना।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

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