CP Act 20अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 20 · केंद्रीय प्राधिकरण को माल आदि वापस मंगाने की शक्ति प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि केंद्रीय प्राधिकरण जांच के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो आवश्यक हों, जिनमें शामिल हैं--
(क) खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगाना या सेवाओं को वापस लेना;
(ख) इस प्रकार वापस मंगाई गई वस्तुओं या सेवाओं के खरीदारों को उन वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों की प्रतिपूर्ति; और
(ग) उन प्रथाओं को बंद करना जो अनुचित हों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हों:
बशर्ते कि केंद्रीय प्राधिकारी इस धारा के अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
(क) खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगाना या सेवाओं को वापस लेना;
(ख) इस प्रकार वापस मंगाई गई वस्तुओं या सेवाओं के खरीदारों को उन वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों की प्रतिपूर्ति; और
(ग) उन प्रथाओं को बंद करना जो अनुचित हों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हों:
बशर्ते कि केंद्रीय प्राधिकारी इस धारा के अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
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