CP Act 10अध्याय III · Central Consumer Protection Authority
धारा 10 · केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से, जैसा वह उस अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, और उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक वर्ग के रूप में बढ़ावा देने, संरक्षण करने और लागू करने के लिए।
(2) केंद्रीय प्राधिकरण में एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की ऐसी संख्या होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
(3) केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा, और भारत में किसी अन्य स्थान पर इसके क्षेत्रीय और अन्य कार्यालय होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार तय करे।
(2) केंद्रीय प्राधिकरण में एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की ऐसी संख्या होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।
(3) केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा, और भारत में किसी अन्य स्थान पर इसके क्षेत्रीय और अन्य कार्यालय होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार तय करे।
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