CP Act 101अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 101 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं, --
(क) धारा 2 के खंड ( 19 ) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं सहित अन्य वर्ग या वर्ग के व्यक्ति;
(ख) प्रतियोगिता, लॉटरी, मौका या कौशल का खेल जिसे धारा 2 के खंड ( 47 ) के उपखंड ( iii ) के मद (ख) के तहत छूट दी जानी है;
(ग) धारा 2 के खंड ( 47 ) के उपखंड ( vii ) के अंतर्गत बेचे गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या नकद ज्ञापन या रसीद जारी करने का तरीका;
(घ) धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय परिषद के अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या;
(ई) केंद्रीय परिषद की बैठक का समय और स्थान तथा धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अधीन उसके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया;
(f) धारा 10 की उपधारा ( 2 ) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या;
(जी) केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की धारा 11 के अधीन नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती विधि, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;
(h) धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(i) महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्ति का तरीका;
(j) धारा 22 की उपधारा ( 3 ) के तहत व्यक्ति को लौटाने से पहले जब्त या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु की प्रतियां या अंश लेने का तरीका;
(k) धारा 22 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत शीघ्र या प्राकृतिक क्षय के अधीन वस्तुओं के निपटान का अधिकारी एवं तरीका;
(एल) धारा 26 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र एवं विधि;
(m) वह प्रपत्र और वह समय जिसके भीतर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उपधारा ( 1 ) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और रिटर्न तैयार किए जा सकते हैं;
(n) धारा 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती विधि, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(ओ) माल और सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में जिला आयोग को धारा 34 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा;
(पी) धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का तरीका;
(q) धारा 35 की उपधारा ( 2 ) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र और शुल्क के भुगतान का तरीका;
(आर) वे मामले जिन्हें धारा 37 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है;
(एस) धारा 38 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( सी ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूना लिए गए माल के प्रमाणीकरण का तरीका;
(टी) कोई अन्य मामला जो धारा 38 की उपधारा ( 9 ) के खंड ( एफ ) के अधीन निर्धारित किया जा सकता है;
(u) वह निधि जिसमें प्राप्त राशि जमा की जा सकती है तथा धारा 39 की उपधारा ( 2 ) के अधीन ऐसी राशि के उपयोग का तरीका;
(v) धारा 41 के अधीन राज्य आयोग के समक्ष अपील करने का प्रपत्र एवं विधि;
(w) धारा 43 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(x) माल एवं सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में राज्य आयोग को धारा 47 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) के परंतुक के अधीन अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा;
(y) राष्ट्रीय आयोग में अपील दाखिल करने का प्रपत्र और तरीका तथा धारा 51 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अपील दाखिल करने से पहले पचास प्रतिशत राशि जमा करने का तरीका;
(ज़) धारा 54 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या;
(ज़) धारा 55 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ज़ेडबी) धारा 57 की उपधारा ( 3 ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ज़ेडसी) माल और सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में राष्ट्रीय आयोग को धारा 58 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) के परंतुक के अधीन अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा;
(डी) धारा 67 के द्वितीय परंतुक के अधीन राशि का पचास प्रतिशत जमा करने का तरीका;
(ze) वह प्रपत्र जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा ( 4 ) के अधीन केंद्र सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे;
(जेडएफ) धारा 74 की उपधारा ( 3 ) के अधीन उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में कार्यरत व्यक्ति;
(zg) धारा 94 के तहत ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;
(zh) धारा 96 की उपधारा ( 1 ) के तहत अपराधों के निपटारे के लिए राशि;
(zi) वह निधि जिसमें धारा 97 के तहत जुर्माना और वसूल की गई राशि जमा की जाएगी; और
(ज़ेडजे) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किए जाने हैं, या किए जा सकते हैं।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं, --
(क) धारा 2 के खंड ( 19 ) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं सहित अन्य वर्ग या वर्ग के व्यक्ति;
(ख) प्रतियोगिता, लॉटरी, मौका या कौशल का खेल जिसे धारा 2 के खंड ( 47 ) के उपखंड ( iii ) के मद (ख) के तहत छूट दी जानी है;
(ग) धारा 2 के खंड ( 47 ) के उपखंड ( vii ) के अंतर्गत बेचे गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या नकद ज्ञापन या रसीद जारी करने का तरीका;
(घ) धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय परिषद के अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या;
(ई) केंद्रीय परिषद की बैठक का समय और स्थान तथा धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अधीन उसके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया;
(f) धारा 10 की उपधारा ( 2 ) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या;
(जी) केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की धारा 11 के अधीन नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती विधि, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;
(h) धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(i) महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्ति का तरीका;
(j) धारा 22 की उपधारा ( 3 ) के तहत व्यक्ति को लौटाने से पहले जब्त या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु की प्रतियां या अंश लेने का तरीका;
(k) धारा 22 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत शीघ्र या प्राकृतिक क्षय के अधीन वस्तुओं के निपटान का अधिकारी एवं तरीका;
(एल) धारा 26 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र एवं विधि;
(m) वह प्रपत्र और वह समय जिसके भीतर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उपधारा ( 1 ) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और रिटर्न तैयार किए जा सकते हैं;
(n) धारा 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती विधि, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(ओ) माल और सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में जिला आयोग को धारा 34 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा;
(पी) धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का तरीका;
(q) धारा 35 की उपधारा ( 2 ) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र और शुल्क के भुगतान का तरीका;
(आर) वे मामले जिन्हें धारा 37 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है;
(एस) धारा 38 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( सी ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूना लिए गए माल के प्रमाणीकरण का तरीका;
(टी) कोई अन्य मामला जो धारा 38 की उपधारा ( 9 ) के खंड ( एफ ) के अधीन निर्धारित किया जा सकता है;
(u) वह निधि जिसमें प्राप्त राशि जमा की जा सकती है तथा धारा 39 की उपधारा ( 2 ) के अधीन ऐसी राशि के उपयोग का तरीका;
(v) धारा 41 के अधीन राज्य आयोग के समक्ष अपील करने का प्रपत्र एवं विधि;
(w) धारा 43 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(x) माल एवं सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में राज्य आयोग को धारा 47 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) के परंतुक के अधीन अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा;
(y) राष्ट्रीय आयोग में अपील दाखिल करने का प्रपत्र और तरीका तथा धारा 51 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अपील दाखिल करने से पहले पचास प्रतिशत राशि जमा करने का तरीका;
(ज़) धारा 54 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या;
(ज़) धारा 55 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ज़ेडबी) धारा 57 की उपधारा ( 3 ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ज़ेडसी) माल और सेवाओं का अन्य मूल्य जिसके संबंध में राष्ट्रीय आयोग को धारा 58 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड ( i ) के परंतुक के अधीन अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा;
(डी) धारा 67 के द्वितीय परंतुक के अधीन राशि का पचास प्रतिशत जमा करने का तरीका;
(ze) वह प्रपत्र जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा ( 4 ) के अधीन केंद्र सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे;
(जेडएफ) धारा 74 की उपधारा ( 3 ) के अधीन उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में कार्यरत व्यक्ति;
(zg) धारा 94 के तहत ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;
(zh) धारा 96 की उपधारा ( 1 ) के तहत अपराधों के निपटारे के लिए राशि;
(zi) वह निधि जिसमें धारा 97 के तहत जुर्माना और वसूल की गई राशि जमा की जाएगी; और
(ज़ेडजे) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किए जाने हैं, या किए जा सकते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
