धारा 53 · स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी कार्यवाही में ऐसे किसी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसे संबंधित पक्षकार या उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान स्वीकार करने के लिए सहमत हों, या जिसे सुनवाई से पहले वे अपने हस्ताक्षर वाले किसी लिखित दस्तावेज द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हों, या जिसे उस समय लागू किसी भी नियम के अनुसार उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता हो।
बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेक से, स्वीकार किए गए तथ्यों को स्वीकारोक्ति के अलावा अन्य तरीकों से भी सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकता है।
बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेक से, स्वीकार किए गए तथ्यों को स्वीकारोक्ति के अलावा अन्य तरीकों से भी सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकता है।
पुराने कानून में
BSA 53IEA 58
58. Facts admitted need not be proved.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
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