धारा 67 · कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन का प्रमाण सत्यापित किया जाना चाहिए।
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यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, तो उसे तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई गवाह जीवित हो, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो।
बशर्ते कि किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण में गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो वसीयत न हो और जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया हो, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार न किया गया हो जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया प्रतीत होता है।
बशर्ते कि किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण में गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो वसीयत न हो और जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया हो, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार न किया गया हो जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया प्रतीत होता है।
पुराने कानून में
BSA 67IEA 68
68. Proof of execution of document required by law to be attested.
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