धारा 75 · सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
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प्रत्येक लोक अधिकारी जिसके पास कोई सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे देखने का किसी व्यक्ति को अधिकार है, मांग करने पर उस व्यक्ति को कानूनी शुल्क के भुगतान पर उसकी एक प्रति देगा, साथ ही उस प्रति के नीचे एक प्रमाण पत्र भी देगा जिसमें यह लिखा होगा कि यह दस्तावेज या उसके किसी भाग की सही प्रति है। यह प्रमाण पत्र दिनांकित होगा और अधिकारी द्वारा अपने नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षरित होगा, और जब भी अधिकारी को कानून द्वारा मुहर लगाने का अधिकार हो, तो उस पर मुहर लगाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।
स्पष्टीकरण। --कोई भी अधिकारी, जिसे आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य क्रम में ऐसी प्रतियां देने के लिए अधिकृत किया गया है, इस धारा के अर्थ के अनुसार ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाला माना जाएगा।
स्पष्टीकरण। --कोई भी अधिकारी, जिसे आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य क्रम में ऐसी प्रतियां देने के लिए अधिकृत किया गया है, इस धारा के अर्थ के अनुसार ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाला माना जाएगा।
पुराने कानून में
BSA 75IEA 76
76. Certified copies of public documents.
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