धारा 142 · गवाहों की जांच।
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(1) किसी गवाह को बुलाने वाले पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा को उसकी मुख्य परीक्षा कहा जाएगा।
(2) विरोधी पक्ष द्वारा किसी गवाह की परीक्षा को उसकी जिरह कहा जाएगा।
(3) जिरह के बाद गवाह की परीक्षा, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा की जाएगी, जिसे उसकी पुनर्परीक्षा कहा जाएगा।
(2) विरोधी पक्ष द्वारा किसी गवाह की परीक्षा को उसकी जिरह कहा जाएगा।
(3) जिरह के बाद गवाह की परीक्षा, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा की जाएगी, जिसे उसकी पुनर्परीक्षा कहा जाएगा।
पुराने कानून में
BSA 142IEA 137
137. Examination-in-chief.
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