धारा 125 · गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो गवाह बोलने में असमर्थ है, वह अपनी गवाही किसी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह समझ में आ सके, जैसे लिखकर या इशारों से; लेकिन ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए और इशारे खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए और इस प्रकार दी गई गवाही मौखिक गवाही मानी जाएगी।
बशर्ते कि यदि गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो न्यायालय बयान दर्ज करने में दुभाषिया या विशेष प्रशिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।
बशर्ते कि यदि गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो न्यायालय बयान दर्ज करने में दुभाषिया या विशेष प्रशिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।
पुराने कानून में
BSA 125IEA 119
119. Witness unable to communicate verbally.
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