धारा 23 · पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकारोक्ति।
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(1) किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
(2) किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न दिया गया हो, उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, सिद्ध किया जा सकता है।
(2) किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न दिया गया हो, उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, सिद्ध किया जा सकता है।
पुराने कानून में
BSA 23IEA 25
25. Confession to police-officer not to be proved.
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