धारा 77 · अन्य आधिकारिक दस्तावेजों का प्रमाण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निम्नलिखित सार्वजनिक दस्तावेजों को इस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है: --
(क) केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय और विभाग या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएँ--
(i) संबंधित विभागों के अभिलेखों द्वारा, जिन्हें उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो; या
(ii) किसी ऐसे दस्तावेज द्वारा जिसे किसी ऐसी सरकार के आदेश से मुद्रित किया गया हो;
(ख) संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही, क्रमशः उन निकायों के जर्नल द्वारा, या प्रकाशित अधिनियमों या सारांशों द्वारा, या संबंधित सरकार के आदेश से मुद्रित होने का दावा करने वाली प्रतियों द्वारा;
(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई घोषणाएँ, आदेश या विनियम, जिनकी प्रतियाँ या अंश आधिकारिक राजपत्र में शामिल हैं;
(घ) किसी विदेशी देश की कार्यपालिका के अधिनियम या विधानमंडल की कार्यवाही, उनके अधिकार से प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा, या उस देश में सामान्य रूप से स्वीकार की गई पत्रिकाओं द्वारा, या उस देश या संप्रभु की मुहर के तहत प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा;
(ई) किसी राज्य में किसी नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाही, उसके कानूनी संरक्षक द्वारा प्रमाणित कार्यवाही की प्रति द्वारा, या ऐसे निकाय के प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित होने वाली मुद्रित पुस्तक द्वारा;
(f) किसी विदेशी देश में किसी अन्य वर्ग के सार्वजनिक दस्तावेज़, मूल प्रति द्वारा या उसके कानूनी संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति द्वारा, नोटरी पब्लिक या भारतीय वाणिज्य दूतावास या राजनयिक प्रतिनिधि की मुहर के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ, कि प्रति मूल की कानूनी अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित है, और विदेशी देश के कानून के अनुसार दस्तावेज़ के स्वरूप के प्रमाण पर।
(क) केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय और विभाग या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएँ--
(i) संबंधित विभागों के अभिलेखों द्वारा, जिन्हें उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो; या
(ii) किसी ऐसे दस्तावेज द्वारा जिसे किसी ऐसी सरकार के आदेश से मुद्रित किया गया हो;
(ख) संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही, क्रमशः उन निकायों के जर्नल द्वारा, या प्रकाशित अधिनियमों या सारांशों द्वारा, या संबंधित सरकार के आदेश से मुद्रित होने का दावा करने वाली प्रतियों द्वारा;
(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई घोषणाएँ, आदेश या विनियम, जिनकी प्रतियाँ या अंश आधिकारिक राजपत्र में शामिल हैं;
(घ) किसी विदेशी देश की कार्यपालिका के अधिनियम या विधानमंडल की कार्यवाही, उनके अधिकार से प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा, या उस देश में सामान्य रूप से स्वीकार की गई पत्रिकाओं द्वारा, या उस देश या संप्रभु की मुहर के तहत प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा;
(ई) किसी राज्य में किसी नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाही, उसके कानूनी संरक्षक द्वारा प्रमाणित कार्यवाही की प्रति द्वारा, या ऐसे निकाय के प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित होने वाली मुद्रित पुस्तक द्वारा;
(f) किसी विदेशी देश में किसी अन्य वर्ग के सार्वजनिक दस्तावेज़, मूल प्रति द्वारा या उसके कानूनी संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति द्वारा, नोटरी पब्लिक या भारतीय वाणिज्य दूतावास या राजनयिक प्रतिनिधि की मुहर के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ, कि प्रति मूल की कानूनी अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित है, और विदेशी देश के कानून के अनुसार दस्तावेज़ के स्वरूप के प्रमाण पर।
पुराने कानून में
BSA 77IEA 78
78. Proof of other official documents.
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