Copyright Act 74अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 74 · प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्राप्त होना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निम्नलिखित बातों के बारे में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात्: -
(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना;
(घ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
(ङ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी नकल की अपेक्षा करना;
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।
स्पष्टीकरण-साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।
(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना;
(घ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
(ङ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी नकल की अपेक्षा करना;
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।
स्पष्टीकरण-साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।
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