Copyright Act 21अध्याय IV · Ownership of Copyright and the Rights of the Owner
धारा 21 · प्रतिलिप्यधिकार को त्याग देने का रचयिता का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी कृति का रचयिता, उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट सब अधिकारों या उनमें से किन्हीं को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में या लोक सूचना के रूप में सूचना देकर त्याग सकेगा और तब ऐसे अधिकार, उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन, सूचना की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेंगे ।
(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना मिलने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उसे शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशित कराएगा ।
(2क) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करेगा जिससे कि यह तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे ।
(3) किसी कृति में प्रतिलिपधिकार में समाविष्ट सब अधिकरों या उनमें से किन्हीं का त्याग, ऐसे किन्हीं अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जिनका अस्तित्व उपधारा (1) में विर्दिष्ट सूचना की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में हो ।
(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना मिलने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उसे शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशित कराएगा ।
(2क) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करेगा जिससे कि यह तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे ।
(3) किसी कृति में प्रतिलिपधिकार में समाविष्ट सब अधिकरों या उनमें से किन्हीं का त्याग, ऐसे किन्हीं अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जिनका अस्तित्व उपधारा (1) में विर्दिष्ट सूचना की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में हो ।
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