Copyright Act 36अध्याय VII · Copyright Societies
धारा 36 · विवरणियों और रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जो विहित की जाएं ।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों के संबंध में उसके द्वारा संगृहीत फीसों का, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयोग या वितरण किया जा रहा है, किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी से कोई रिपोर्ट मंगा सकेगा और कोई अभिलेख भी मंगा सकेगा ।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों के संबंध में उसके द्वारा संगृहीत फीसों का, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयोग या वितरण किया जा रहा है, किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी से कोई रिपोर्ट मंगा सकेगा और कोई अभिलेख भी मंगा सकेगा ।
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