Copyright Act 72अध्याय XIV · Appeals
धारा 72 · प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपीलें
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के अन्दर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अपील कर सकेगा ।
(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के किसी ऐसे अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपील में दिया गया विनिश्चय या आदेश न हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर अपीलार्थी वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करता है :
परन्तु धारा 6 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई ऐसी अपील नहीं होगी ।
(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबन्धित तीन मास की कालावधि परिकलित करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो उस आदेश की प्रमाणित प्रति या उस विनिश्चय का अभिलेख जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अनुदत्त करने में लगा हो ।
(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के किसी ऐसे अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपील में दिया गया विनिश्चय या आदेश न हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर अपीलार्थी वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करता है :
परन्तु धारा 6 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई ऐसी अपील नहीं होगी ।
(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबन्धित तीन मास की कालावधि परिकलित करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो उस आदेश की प्रमाणित प्रति या उस विनिश्चय का अभिलेख जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अनुदत्त करने में लगा हो ।
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