Copyright Act 40Aअध्याय IX · International Copyright
धारा 40A · कतिपय अन्य देशों में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं को अध्याय 8 को लागू करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी विदेश ने (जो उस देश से भिन्न है जिसके साथ भारत ने कोई संधि की है या जो प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों से संबद्ध ऐसे अभिसमय का पक्षकार है जिसका भारत भी एक पक्षकार है) ऐसे उपबंध, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय सरकार को उस विदेश में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण के लिए अपेक्षा करना समीचीन प्रतीत होते हैं, कर लिए हैं या करने का वचनबंध किया है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 8 के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे-
(क) ऐसे प्रसारण संगठन, जिनके मुख्यालय उस देश में स्थित हैं जिससे आदेश संबद्ध है या, उस देश में, जिससे आदेश संबद्ध है, स्थित ट्रांसमीटर से प्रसारण ऐसे पारेषित किया गया था मानो ऐसे संगठनों के मुख्यालय भारत में स्थित हों या ऐसा प्रसारण भारत से किया गया हो;
(ख) भारत से बाहर किए गए उस रीति से प्रस्तुतीकरण, जिससे आदेश संबद्ध है, मानो वे भारत में किए गए हों;
(ग) ऐसे प्रस्तुतीकरण, जिनका ध्वन्यंकन किया गया है और उस देश में प्रकाशित किया गया है जिससे यह आदेश संबद्ध है मानो वह भारत में प्रकाशित किया गया हो;
(घ) ऐसे प्रस्तुतीकरण, जिनका किसी ऐसे प्रसारण संगठन द्वारा, जिसका मुख्यालय किसी ऐसे देश में अवस्थित है, जिससे आदेश संबद्ध है या जहां प्रसारण ऐसे ट्रांसमीटर द्वारा पारेषित किया गया है जो उस देश में स्थित है जिससे यह आदेश संबद्ध है, ध्वन्यंकन प्रसारण नियत नहीं किया गया है मानो ऐसे संगठन का मुख्यालय भारत में स्थित हो या ऐसा प्रसारण भारत से किया गया हो ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि-
(i) अध्याय 8 के उपबंध या तो साधारणतया या, प्रसारणों या प्रस्तुतीकरणों के ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों के ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों के संबंध में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे;
(ii) भारत में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी, जो उस देश की जिससे आदेश संबद्ध है, विधि द्वारा प्रदत्त है:
परन्तु यह इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अवधि से अधिक नहीं होगी;
(iii) अध्याय 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग ऐसी शर्तों और औपचारिकताओं की, यदि कोई हों, पूर्ति के अध्यधीन होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं;
(iv) अध्याय 8 या उसका कोई भाग आदेश के प्रारंभ से पूर्व बनाए गए प्रसारण और प्रस्तुतीकरणों को लागू नहीं होगा अथवा वह अध्याय 8 या उसका कोई भाग इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व प्रसारित या प्रस्तुत किए गए प्रसारण और प्रस्तुतीकरणों को लागू नहीं होगा;
(v) प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों के स्वामिस्व की दशा में, अध्याय 8 के उपबंध, ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित, लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, विदेश की विधि को ध्यान में रखते हुए, आवश्य समझे ।
(क) ऐसे प्रसारण संगठन, जिनके मुख्यालय उस देश में स्थित हैं जिससे आदेश संबद्ध है या, उस देश में, जिससे आदेश संबद्ध है, स्थित ट्रांसमीटर से प्रसारण ऐसे पारेषित किया गया था मानो ऐसे संगठनों के मुख्यालय भारत में स्थित हों या ऐसा प्रसारण भारत से किया गया हो;
(ख) भारत से बाहर किए गए उस रीति से प्रस्तुतीकरण, जिससे आदेश संबद्ध है, मानो वे भारत में किए गए हों;
(ग) ऐसे प्रस्तुतीकरण, जिनका ध्वन्यंकन किया गया है और उस देश में प्रकाशित किया गया है जिससे यह आदेश संबद्ध है मानो वह भारत में प्रकाशित किया गया हो;
(घ) ऐसे प्रस्तुतीकरण, जिनका किसी ऐसे प्रसारण संगठन द्वारा, जिसका मुख्यालय किसी ऐसे देश में अवस्थित है, जिससे आदेश संबद्ध है या जहां प्रसारण ऐसे ट्रांसमीटर द्वारा पारेषित किया गया है जो उस देश में स्थित है जिससे यह आदेश संबद्ध है, ध्वन्यंकन प्रसारण नियत नहीं किया गया है मानो ऐसे संगठन का मुख्यालय भारत में स्थित हो या ऐसा प्रसारण भारत से किया गया हो ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि-
(i) अध्याय 8 के उपबंध या तो साधारणतया या, प्रसारणों या प्रस्तुतीकरणों के ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों के ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों के संबंध में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे;
(ii) भारत में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी, जो उस देश की जिससे आदेश संबद्ध है, विधि द्वारा प्रदत्त है:
परन्तु यह इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अवधि से अधिक नहीं होगी;
(iii) अध्याय 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग ऐसी शर्तों और औपचारिकताओं की, यदि कोई हों, पूर्ति के अध्यधीन होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं;
(iv) अध्याय 8 या उसका कोई भाग आदेश के प्रारंभ से पूर्व बनाए गए प्रसारण और प्रस्तुतीकरणों को लागू नहीं होगा अथवा वह अध्याय 8 या उसका कोई भाग इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व प्रसारित या प्रस्तुत किए गए प्रसारण और प्रस्तुतीकरणों को लागू नहीं होगा;
(v) प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों के स्वामिस्व की दशा में, अध्याय 8 के उपबंध, ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित, लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, विदेश की विधि को ध्यान में रखते हुए, आवश्य समझे ।
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