Wages Code 53अध्याय VIII · Offences and Penalties
धारा 53 · कुछ मामलों में उपयुक्त सरकारी अधिकारियों को दंड लगाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 52 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 की उपधारा ( 1) और उपधारा (2) तथा धारा 56 की उपधारा (7) के तहत दंड लगाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार भारत सरकार में अवर सचिव के पद से कम रैंक के किसी अधिकारी या राज्य सरकार में समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए नियुक्त कर सकती है।
(2) जांच करते समय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, और यदि ऐसी जांच पर वह संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे प्रावधानों के अनुसार उचित दंड लगा सकता है।
(2) जांच करते समय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, और यदि ऐसी जांच पर वह संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे प्रावधानों के अनुसार उचित दंड लगा सकता है।
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