Wages Code 36अध्याय IV · Payment of Bonus
धारा 36 · आबंटन योग्य अधिशेष का सेट ऑन और सेट ऑफ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी लेखा वर्ष में आबंटित अधिशेष, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो, तो उस अधिशेष को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी के बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए, अगले लेखा वर्ष में समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा, और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक, जिसमें यह राशि भी शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से बोनस के भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी।
(2) यदि किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष न हो या उस वर्ष के लिए आबंटित अधिशेष धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो, और उपधारा (1) के अधीन कोई राशि आगे न ले जाई गई हो और समायोजित न की गई हो जिसका उपयोग न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए किया जा सके, तो ऐसी न्यूनतम राशि या कमी, जैसा भी मामला हो, को अगले लेखा वर्ष में समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से समायोजित किया जाएगा।
(3) इस संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित समायोजन और समायोजन का सिद्धांत, इस संहिता के अंतर्गत बोनस के भुगतान के उद्देश्य से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत न आने वाले सभी अन्य मामलों पर लागू होगा।
(4) यदि किसी लेखा वर्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई राशि आगे ले जाई गई हो और समायोजित की गई हो, तो अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करते समय, सबसे पहले लेखा वर्ष से आगे ले जाई गई समायोजित राशि को ध्यान में रखा जाएगा।
(2) यदि किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष न हो या उस वर्ष के लिए आबंटित अधिशेष धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो, और उपधारा (1) के अधीन कोई राशि आगे न ले जाई गई हो और समायोजित न की गई हो जिसका उपयोग न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए किया जा सके, तो ऐसी न्यूनतम राशि या कमी, जैसा भी मामला हो, को अगले लेखा वर्ष में समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से समायोजित किया जाएगा।
(3) इस संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित समायोजन और समायोजन का सिद्धांत, इस संहिता के अंतर्गत बोनस के भुगतान के उद्देश्य से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत न आने वाले सभी अन्य मामलों पर लागू होगा।
(4) यदि किसी लेखा वर्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई राशि आगे ले जाई गई हो और समायोजित की गई हो, तो अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करते समय, सबसे पहले लेखा वर्ष से आगे ले जाई गई समायोजित राशि को ध्यान में रखा जाएगा।
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